मकान-मालिक और किरायेदार का पुलिस सत्यापन फ़ॉर्म, चंडीगढ़

चंडीगढ़ पुलिस का फ़ॉर्म, जिसमें मकान-मालिक अपने इलाक़े के पुलिस थाने को घर के लोगों और हर मंज़िल के किरायेदार का ब्योरा देता है। पन्ना 1 और 2 मालिक के बारे में हैं। पन्ना 3 और 4 किरायेदारों के बारे में हैं।

जारी करने वाला: चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ प्रशासन

फ़ॉर्म ख़ुद अंग्रेज़ी में है, ठीक वैसा ही जैसा जारी करने वाला दफ़्तर छापता है।

इसे कैसे भरें

  1. पहले जाँच लें: यह फ़ॉर्म 2006 में बना था। अपने इलाक़े के पुलिस थाने से पूछ लें कि क्या वह अब भी यह कागज़ी फ़ॉर्म लेता है। पुलिस किरायेदार का सत्यापन ऑनलाइन भी करती है, इस पेज पर दिए आधिकारिक लिंक पर, और थाना इसकी जगह अपना छोटा किरायेदार फ़ॉर्म भी माँग सकता है।
  2. चारों पन्ने प्रिंट करें। फ़ॉर्म के कहे अनुसार इन्हें पेन से, बड़े अंग्रेज़ी अक्षरों में भरें। मूल फ़ॉर्म में कुछ शीर्षकों की वर्तनी ग़लत छपी है ("LANDLOARD", "WEPON", "PRTICULARS")। इन्हें वैसा ही रहने दें।
  3. भाग 1, मकान-मालिक: मकान नंबर और सेक्टर या गाँव, आपका नाम, यह मकान कब से आपके पास है, आपका फ़ोन नंबर और आपके पिता या पति का नाम। फिर आपका स्थायी पता, उसका ज़िला, राज्य और पुलिस थाना, वहाँ का फ़ोन नंबर और आपका व्यवसाय।
  4. "Whether landlord residing in the House" (क्या मालिक इसी मकान में रहता है): Yes या No में से एक काट दें। अगर आप इसी मकान में रहते हैं, तो नीचे के भाग A से D भरें। जो भाग आप पर लागू न हो, उसमें "NIL" लिखें।
  5. भाग A, आपके साथ रहने वाले परिवार के लोग (8 तक की जगह): नाम, उम्र, लिंग, रिश्ता, व्यवसाय और वोटर कार्ड नंबर।
  6. भाग B, आपके या आपके परिवार के वाहन (5 तक की जगह): रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड मालिक, प्रकार, कंपनी और मॉडल।
  7. भाग C, लाइसेंसी हथियार (3 तक की जगह): प्रकार और कंपनी, बोर, कब तक वैध, लाइसेंस नंबर, लाइसेंस धारक और जारी करने वाला अधिकारी। भाग D, पासपोर्ट, पन्ना 2 के ऊपर (3 तक की जगह): पासपोर्ट नंबर, धारक, जारी होने की तारीख़, जारी करने वाला अधिकारी और राष्ट्रीयता।
  8. "Having any servant" और "Having tenants" (घरेलू सहायक और किरायेदार): Yes या No लिखें। अगर आपके यहाँ घरेलू सहायक है, तो पुलिस को उनका अलग Servant Information फ़ॉर्म भी चाहिए, जो इस फ़ाइल में नहीं है। अगर किरायेदार हैं, तो पन्ना 3 और 4 भरें।
  9. "Certified" के नीचे अपना नाम लिखें, दस्तख़त करें और तारीख़ डालें। आपके दस्तख़त का मतलब है कि ब्योरा सही है और कुछ छिपाया नहीं गया। "FOR USE OF POLICE STATION" वाला हिस्सा ख़ाली छोड़ें।
  10. पन्ना 3 और 4, किराये पर दी हर मंज़िल के लिए एक बयान (पन्ना 3 पर मंज़िल 1 और 2 हैं; ज़्यादा हों तो पन्नों की कॉपी कर लें): पता, किरायेदार का नाम, किसका बेटा, बेटी या पत्नी, कब से किरायेदार, व्यवसाय, फ़ोन, वाहन नंबर और लाइसेंसी हथियार, अगर हो। फिर किरायेदार का स्थायी पता, उसका पुलिस थाना, ज़िला और राज्य, और पति-पत्नी के काम की जगह। "Time of day/Night house in unoccupied" का मतलब है वे घंटे, जब मंज़िल ख़ाली रहती है।
  11. हर मंज़िल के नीचे की तालिका का शीर्षक "PRTICULARS OF MAIL FAMILY MEMBER'S" है: नाम, उम्र, लिंग, रिश्ता और व्यवसाय। "MAIL" शायद "male" (पुरुष) की ग़लत छपाई है। पक्का न हो, तो उस मंज़िल पर रहने वाले सभी लोगों के नाम लिखें। मंज़िल 2 की तालिका पन्ना 4 पर है।
  12. फ़ॉर्म अपने इलाक़े के पुलिस थाने में जमा करें। किरायेदार की फ़ोटो और पहचान-पत्र, और अपने पहचान-पत्र और निवास प्रमाण की कॉपी साथ ले जाएँ, जिन्हें पुलिस अपनी ऑनलाइन सेवा के लिए माँगती है। अपनी कॉपी पर जमा होने की तारीख़ और डायरी नंबर लिखवा लें। बाद में कुछ बदले तो थाने को बताएँ, जैसा फ़ॉर्म में कहा गया है।
  13. क़ानून: फ़ॉर्म कहता है कि यह जानकारी देना ज़रूरी है, और Cr.P.C. की धारा 144 और 188 का हवाला देता है। 1 जुलाई 2024 से इनकी जगह BNSS की धारा 163 और BNS की धारा 223 ने ले ली है। चंडीगढ़ में मकान-मालिकों पर किरायेदार का सत्यापन न कराने के लिए धारा 223 के तहत मामले दर्ज हुए हैं, इसलिए इसे टालें नहीं।

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