कागज़नामा

पार्किंग की जगह का किराया करार

एक नज़र में

कीमत
मुफ़्त
स्टाम्प ड्यूटी
जहाँ यह करार एक लीव एण्ड लाइसेंस है (नीचे व्यवस्था-प्रकार खंड में पहला विकल्प), वहाँ यह पट्टा नहीं है तथा, यदि प्रभार्य हो भी, तो पंजाब पर लागू (तथा चंडीगढ़ तक विस्तारित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 5 "करार अथवा करार का ज्ञापन" के अधीन प्रभार्य है — सामान्यतः किराए पर परिकलित राशि के बजाय एक समतल, मामूली आँकड़ा।
रजिस्ट्री
जहाँ यह करार एक लीव एण्ड लाइसेंस है, वहाँ यह अचल संपत्ति में कोई हित हस्तांतरित नहीं करता, अतः पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 इसकी अवधि चाहे जो हो इस तक नहीं पहुँचती, तथा यह अनिवार्यतः पंजीकरण-योग्य नहीं है।
गवाह
न तो लाइसेंस हेतु, न ही संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अधीन पट्टे हेतु, कोई सांविधिक अपेक्षा है — धारा 107 पंजीकृत पट्टे हेतु केवल दोनों पक्षकारों द्वारा निष्पादन की अपेक्षा करती है, तथा लाइसेंस हेतु किसी अनुप्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं है।

मुफ़्त

दस्तावेज़ मुफ़्त हैं। केवल किट के पैसे लगते हैं।

मुफ़्त: एक दिन में 5 दस्तावेज़ तक।

आसान सवाल, पूरा ड्राफ़्ट स्क्रीन पर, Word में डाउनलोड करें।

सभी कीमतें देखें

इन नामों से भी

  • Parking Space Lease Agreement
  • Parking Slot Rent Agreement
  • Garage Rent Agreement
  • Car Parking Licence Agreement
  • Parking Kiraya Karar
  • Parking Jagah Kiraya Samjhauta
  • Stilt Parking Rent Agreement
  • Covered Parking Licence

कब ज़रूरत पड़ती है

जब पंजाब या चंडीगढ़ में आपके पास पार्किंग की जगह हो — सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स का नंबर वाला स्लॉट, गैराज, या सिर्फ़ पार्किंग के काम आने वाला प्लॉट — और आप उसे किसी ऐसे व्यक्ति को किराये पर देना चाहें जो किसी और करार के तहत आपका किरायेदार, कर्मचारी या पड़ोसी न हो, तब यह करार काम आता है। इसमें मासिक किराया, कौन-सी गाड़ी खड़ी हो सकती है, और जगह का ग़लत इस्तेमाल होने या व्यवस्था ख़त्म होने पर क्या होगा, यह लिखा जाता है।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

जहाँ यह करार एक लीव एण्ड लाइसेंस है (नीचे व्यवस्था-प्रकार खंड में पहला विकल्प), वहाँ यह पट्टा नहीं है तथा, यदि प्रभार्य हो भी, तो पंजाब पर लागू (तथा चंडीगढ़ तक विस्तारित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 5 "करार अथवा करार का ज्ञापन" के अधीन प्रभार्य है — सामान्यतः किराए पर परिकलित राशि के बजाय एक समतल, मामूली आँकड़ा। जहाँ पक्षकारगण ने इसके बजाय अनन्य-पट्टा विकल्प चुना हो, वहाँ स्टाम्प ड्यूटी उसी प्रकार परिकलित की जाती है जिस प्रकार पट्टे की होती है, अवधि पर किराए पर, सम्बन्धित अवधि-श्रेणी हेतु वर्तमान में प्रवृत्त दर पर। स्टाम्प पेपर ख़रीदने से पूर्व, जो भी आधार लागू हो, ई-स्टाम्प विक्रेता (SHCIL) अथवा उप-पंजीयक के काउंटर पर (पंजाब में igrpunjab.gov.in के माध्यम से; चंडीगढ़ में 30 बेज़ बिल्डिंग में) वर्तमान आँकड़ा पुष्ट करें, क्योंकि यह करार किसी भी हेतु आँकड़ा नहीं छापता।

रजिस्ट्री

जहाँ यह करार एक लीव एण्ड लाइसेंस है, वहाँ यह अचल संपत्ति में कोई हित हस्तांतरित नहीं करता, अतः पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 इसकी अवधि चाहे जो हो इस तक नहीं पहुँचती, तथा यह अनिवार्यतः पंजीकरण-योग्य नहीं है। जहाँ पक्षकारगण ने इसके बजाय अनन्य-पट्टा विकल्प चुना हो तथा अवधि एक वर्ष अथवा अधिक हो, अथवा वार्षिक किराया आरक्षित करे, वहाँ संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 107 अपेक्षा करती है कि यह पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा हो, तथा पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(घ) इसे अनिवार्यतः पंजीकरण-योग्य बनाती है — इसे उस तहसील के उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत करें जहाँ स्थान स्थित है, पंजाब में, अथवा उप-पंजीयक, केन्द्र-शासित प्रदेश चंडीगढ़ के समक्ष, चंडीगढ़ में, उस अधिनियम की धारा 23 के अधीन निष्पादन के चार महीने के भीतर। एक अनन्य पट्टा जो पंजीकृत किया जाना चाहिए था किन्तु नहीं किया गया, उस अधिनियम की धारा 49 के अधीन किरायेदारी सिद्ध करने हेतु अग्राह्य है।

नोटरी

किसी भी प्रकार की व्यवस्था हेतु अपेक्षित नहीं, किन्तु यदि व्यवस्था बाद में विवादित हो तो इससे प्राप्त साक्ष्यिक महत्व हेतु अनुशंसित है, विशेष रूप से एक लीव एण्ड लाइसेंस हेतु जो अन्यथा पंजीकृत नहीं होगा। कोई भी पक्षकार पंजाब अथवा चंडीगढ़ में शपथ आयुक्त अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष अपने हस्ताक्षर नोटरीकृत करा सकता है।

गवाह

न तो लाइसेंस हेतु, न ही संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अधीन पट्टे हेतु, कोई सांविधिक अपेक्षा है — धारा 107 पंजीकृत पट्टे हेतु केवल दोनों पक्षकारों द्वारा निष्पादन की अपेक्षा करती है, तथा लाइसेंस हेतु किसी अनुप्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे सामान्य सुप्रथा के रूप में दो साक्षी माँगे गए हैं, तथा यदि करार पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया जाए तो दोनों पंजीकरण कार्यालय किसी भी स्थिति में उनकी अपेक्षा करते हैं।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

PARKING SPACE RENT AGREEMENT

This Agreement is made at Zirakpur on 3 April 2026.

BETWEEN

Tejinder Pal Singh, of Flat No. 604, Tower C, Motia Royal Citi, Zirakpur 140603, phone 98140 33221 (the "Owner");

AND

Ashok Verma, of Flat No. 512, Tower B, Motia Royal Citi, Zirakpur 140603, phone 97790 44556 (the "Renter").

The Owner and the Renter are each a "Party" and together the "Parties".

RECITALS

A. The Owner is the owner of the unit or plot to which the parking space is allotted or attached, entitled to deal with it without any further consent, in respect of the parking space described in the Schedule to this Agreement.

B. The Owner has agreed to let the Renter use that parking space for the Renter's vehicle, described below, on the terms of this Agreement.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSES as follows.

  1. 1. NATURE OF THE ARRANGEMENT

1.1 This Agreement is a leave and licence, granting the Renter permission to use the parking space without any transfer of exclusive possession of, or interest in, the space.

  1. 2. THE VEHICLE

2.1 The parking space may be used only for the Renter's a car bearing registration number CH01 AZ 4455. If the Renter wishes to park a different vehicle, the Parties shall record that change in writing before it happens.

  1. 3. TERM

3.1 This arrangement begins on 1 April 2026 and is a fixed term ending on the end date stated below.

3.2 End date: 2 April 2026.

  1. 4. RENT AND DEPOSIT

4.1 The Renter shall pay the Owner a monthly rent of ₹2,500 (Rupees Two Thousand Five Hundred only), payable on or before day 5 of each calendar month.

4.2 The Renter has paid the Owner a refundable security deposit of ₹5,000 (Rupees Five Thousand only), to be refunded within fifteen days of the arrangement ending, less any amount properly deducted for unpaid rent or damage caused by the Renter's use.

4.3 Maintenance charges levied by a society or association on the parking space, if any, are included in the rent stated above.

  1. 5. USE AND RESTRICTIONS

5.1 The Renter shall use the parking space only to park the vehicle named in clause 2, shall not use it for repair, washing on a commercial scale, or storage of any goods, and shall not sub-let, share or permit any other person's vehicle to use it.

5.2 Access to the parking space is restricted to 6:00 am to 11:00 pm.

5.3 The Renter shall comply with any reasonable rule of the building, society or association applicable to the parking area, notified to the Renter in writing.

  1. 6. LIABILITY

6.1 The vehicle is parked at the Renter's own risk. The Owner is not liable for theft of, or damage to, the vehicle or anything in it, except to the extent caused by the Owner's own negligence or wilful act. The Renter is responsible for maintaining any insurance on the vehicle the Renter considers necessary.

6.2 The Renter shall be liable for damage the Renter's vehicle or its use causes to the parking space or to the building's common areas, fair wear and tear excepted.

इस दस्तावेज़ के साथ अक्सर ये भी चाहिए

घर किराये पर देना या लेना पर वापस

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।