चंडीगढ़ में शपथ-पत्र

चंडीगढ़ में शपथ-पत्र आपके अपने तथ्यों का शपथ पर दिया गया बयान है। इसे आप नोटरी पब्लिक, ओथ कमिश्नर या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने स्टाम्प पेपर पर शपथ लेकर देते हैं, और जिस दफ़्तर ने इसे माँगा होता है वह ओरिजिनल अपने पास रख लेता है।

चंडीगढ़ में शपथ-पत्र के लिए स्टाम्प पेपर

चंडीगढ़ में हमारा सामान्य शपथ-पत्र वाला पन्ना सादे शपथ-पत्र को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I के अनुच्छेद 4 के तहत आने वाला मानता है, जैसा वह केंद्रशासित प्रदेश तक बढ़ाया गया है; इसके लिए SHCIL या सेक्टर 17 की ट्रेज़री से स्टाम्प पेपर चाहिए। यह पन्ना चंडीगढ़ के लिए कोई अलग आँकड़ा नहीं देता, इसलिए पैसे देने से पहले वेंडर या ट्रेज़री के काउंटर पर स्टाम्प पेपर के मूल्य की पुष्टि कर लें। कुछ बैंक, स्कूल और नौकरी देने वाले अपनी अंदरूनी फ़ाइल के लिए सादा कागज़ भी मान लेते हैं; पूछ लें कि जिसे देना है उसे क्या चाहिए।

चंडीगढ़ में शपथ लेकर शपथ-पत्र बनवाना

फ़ोटो पहचान-पत्र के साथ ख़ुद हाज़िर हों और तस्दीक़ करने वाले अधिकारी के सामने दस्तख़त करें; अधिकारी रजिस्टर की क्रम संख्या और तारीख़ लिखता है और मुहर लगाता है। नोटरी सेक्टर 43 की ज़िला अदालतों के आसपास और सेक्टर 17 की 30 बेज़ बिल्डिंग के पास काम करते हैं।

शपथ-पत्र की रजिस्ट्री नहीं हो सकती और इसमें गवाह की ज़रूरत नहीं होती। जिसे भी देना हो, उसके लिए अलग शपथ वाला ओरिजिनल बनवाएँ। अगर यह अदालत में चल रहे किसी मामले के समर्थन में है, तो इसकी जगह सामान्य अदालती शपथ-पत्र इस्तेमाल करें।

लोगों के सवाल

चंडीगढ़ में शपथ-पत्र नोटरी से कहाँ तस्दीक़ करवाया जा सकता है?

नोटरी सेक्टर 43 की ज़िला अदालतों के आसपास और सेक्टर 17 की 30 बेज़ बिल्डिंग के पास काम करते हैं। अपने फ़ोटो पहचान-पत्र और स्टाम्प पेपर पर बने शपथ-पत्र के साथ नोटरी पब्लिक, ओथ कमिश्नर या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने शपथ लें।

चंडीगढ़ में शपथ-पत्र के लिए कौन-सा स्टाम्प पेपर चाहिए?

हमारा सामान्य शपथ-पत्र वाला पन्ना इसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I के अनुच्छेद 4 के तहत मानता है, जैसा वह केंद्रशासित प्रदेश तक बढ़ाया गया है; स्टाम्प पेपर SHCIL से या सेक्टर 17 की ट्रेज़री से लेना है। यह चंडीगढ़ के लिए कोई अलग आँकड़ा नहीं बताता, इसलिए पैसे देने से पहले वेंडर से स्टाम्प पेपर के मूल्य की पुष्टि कर लें।

क्या चंडीगढ़ में शपथ लिए गए शपथ-पत्र की रजिस्ट्री करवानी ज़रूरी है?

नहीं। शपथ-पत्र प्रॉपर्टी में या किसी और तरह का कोई हक़ नहीं बनाता, इसलिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम इस पर लागू नहीं होता, और कानून गवाह भी नहीं माँगता। इसे आप उस दफ़्तर, बैंक या स्कूल को दे देते हैं जिसने माँगा था, और वह इसे अपने पास रख लेता है; इसलिए जिसे भी देना हो उसके लिए अलग शपथ वाला ओरिजिनल बनवाएँ।

क्या कागज़नामा चंडीगढ़ में शपथ-पत्र नोटरी से करवा सकता है?

हमारी उपयोग की शर्तें चंडीगढ़ और मोहाली में हमारी सेवाओं पर लागू होती हैं, और चंडीगढ़ उन दोनों में से एक है। वहाँ हमारा दफ़्तर आपके दस्तख़त किए हुए कागज़ ले सकता है, उन्हें हमारे साथ काम करने वाले किसी अलग (स्वतंत्र) नोटरी तक पहुँचा सकता है और वापस आप तक पहुँचा सकता है। कौन-सी सेवाएँ खुली हैं और उनकी क़ीमत क्या है, यह सेवाओं के पन्ने पर लिखा है; नोटरी की फ़ीस और स्टाम्प ड्यूटी अलग से लगती है।

पन्ना को अपडेट किया गया।

यह पन्ना नियमों को वैसे ही समझाता है जैसे हमारे दस्तावेज़ वाले पन्ने उन्हें बताते हैं। यह आपके अपने मामले के बारे में कानूनी सलाह नहीं है; उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसने आपकी पूरी बात सुनी हो।