कागज़नामा

Application for Re-transfer and Issue of a Re-allotment Letter after a Registered Deed (GMADA / GLADA / ADA / JDA / BDA / PDA)

एक नज़र में

कीमत
मुफ़्त
स्टाम्प ड्यूटी
आवेदन तथा भाग बी का वचन-पत्र स्टाम्पनीय नहीं हैं — स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(14) के अधीन कोई लिखत नहीं: भाग बी विद्यमान दायित्वों को स्वीकार करता है, कुछ भी नया सृजित नहीं करता।
रजिस्ट्री
यहाँ कुछ भी पंजीकृत नहीं होता — धारा 17(1) एक हित-सृजक लिखत की अपेक्षा करती है, तथा एक ऐसे हस्तांतरण को अभिलिखित करना जो पंजीकृत विलेख पहले ही कर चुका है, वह नहीं है।
गवाह
इस पैक में कहीं भी क़ानूनी रूप से कोई गवाह आवश्यक नहीं है।

मुफ़्त

दस्तावेज़ मुफ़्त हैं। किट हमारे लॉन्च के दौरान मुफ़्त हैं।

मुफ़्त: एक दिन में 5 दस्तावेज़ तक।

आसान सवाल, पूरा ड्राफ़्ट स्क्रीन पर, Word में डाउनलोड करें।

सभी कीमतें देखें

इन नामों से भी

  • GMADA re-transfer application
  • re-transfer of property on the basis of registered sale deed
  • PUDA re-allotment letter application
  • GLADA re-transfer application
  • change of ownership application GMADA
  • application for re-allotment letter
  • transfer of property in the name of the buyer
  • name change in GMADA records

कब ज़रूरत पड़ती है

For when you've bought a plot, house, SCO, SCF, booth or industrial site from someone allotted it by GMADA, GLADA, ADA, JDA, BDA or PDA — the seller had Estate Officer permission, you executed and registered the sale/gift deed — but the Authority's own file still shows the seller, not you. This fixes that.

और पढ़ें

Under s.43(6), Punjab Regional and Town Planning and Development Act 1995, the land stays the Authority's until fully paid; under s.43(7), rights move only with the Authority's permission. The permission and deed pass what the allottee has, but neither changes the Authority's own record — only the Estate Officer's re-transfer order and re-allotment letter does that. Skip this and the Authority keeps dealing with the seller: every demand/notice goes to the seller's address; you can't get a no-dues certificate, mortgage permission, conveyance deed, or utility connection; and on arrears, the Estate Officer resumes the property in the SELLER'S name — the commonest silent failure in a resale. It's cheap and fast: GMADA allows 5 working days for re-transfer, GLADA 15. Do it the week after registration. Do NOT use: before the deed is registered (needs a certified deed copy plus the permission letter); where the allottee has died (a different 45-day succession service — death certificate, heirs' affidavits, Legal Heir Certificate); for a private-builder purchase (PAPRA 1995 instead — promoter conveys within 3 months of possession, s.15; s.44 excludes authority land); for a duplicate re-allotment letter (GMADA 10/3/10 days; GLADA 21); for the conveyance deed itself (re-transfer first — the Authority won't convey to someone off its record; conveyance is a further 15-day service); for a resumed property or pending s.45 show-cause (appeal to the Chief Administrator within 30 days, revision to the State Government within a further 30); or a Chandigarh Estate Office site (different Act — Punjab-only).

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

आवेदन तथा भाग बी का वचन-पत्र स्टाम्पनीय नहीं हैं — स्टाम्प अधिनियम की धारा 2(14) के अधीन कोई लिखत नहीं: भाग बी विद्यमान दायित्वों को स्वीकार करता है, कुछ भी नया सृजित नहीं करता। भाग ए, सी, डी, ई सादा काग़ज़ हैं। जीएमएडीए की पुस्तिका की क़ीमत ₹15 है — यह एक फ़ॉर्म शुल्क है, ड्यूटी नहीं (यदि आप इसे स्वयं प्रिंट करें तो यह उत्पन्न ही नहीं होता)। यदि आपका एस्टेट कार्यालय इसके बजाय भाग बी को शपथ पर चाहता है (जीएमएडीए की चेकलिस्ट किसी शपथ-पत्र की माँग नहीं करती), तो मूल्यवर्ग ₹25 है — जीएमएडीए तथा जीएलएडीए दोनों के शपथ-पत्र पैनल यही छापते हैं, जो अनुच्छेद 4, अनुसूची I-क, पंजाब के अधीन प्रभार्य है। प्रत्येक शपथकर्ता को अपना काग़ज़ चाहिए; इसे पंजाब ई-स्टाम्प (igrpunjab.gov.in) के रूप में शपथकर्ता के अपने ही नाम पर ख़रीदें — किसी अजनबी का नाम अस्वीकृति का सबसे सामान्य कारण है। जो ड्यूटी मायने रखती थी वह पहले ही चुकाई जा चुकी है, उस विलेख पर जिसे यह आवेदन रिपोर्ट करता है — इसे जाँचें, क्योंकि कम-स्टाम्पित लिखत अभिगृहीत कर ली जाती है (धारा 33) तथा एस्टेट कार्यालय इस पर कार्रवाई नहीं करेगा। पंजाब: 5% + 1% सामाजिक अवसंरचना उपकर + 1% पीआईडीबी = 7%, प्रतिफल/कलेक्टर दर में जो अधिक हो उस पर; पंजीकरण शुल्क 1% (अधिकतम ₹2,00,000), सुविधा शुल्क ₹1,000/3,000/5,000 (≤10 लाख/≤30 लाख/>30 लाख), पेस्टिंग ₹200, म्यूटेशन ₹600। क्या ड्यूटी चुकाए गए मूल्य पर है अथवा कलेक्टर दर पर, यह अनिश्चित है — जीएमएडीए का फ़ॉर्म केवल इतना कहता है 'निष्पादन की तारीख़ पर जैसा लागू हो'; उप-पंजीयक, एस.ए.एस. नगर से पुष्टि करें। किसी महिला-रियायत का पता नहीं चलता। चण्डीगढ़, केवल दिशा-निर्देश हेतु — यह टेम्पलेट केवल पंजाब हेतु है: एक भिन्न अधिनियम (कैपिटल ऑफ़ पंजाब एक्ट 1952) वहाँ लागू होता है; एक पट्टेदारी स्थल को एस्टेट ऑफ़िसर की पूर्व अनापत्ति के साथ-साथ अनर्जित वृद्धि के एक-तिहाई की आवश्यकता होती है, तथा उस अधिनियम की धारा 19 सिविल न्यायालय को प्रवर्तन से बाहर रखती है। ड्यूटी: प्रशासन की तालिका 5% दर्शाती है (28 मार्च 2026 का एक ट्रिब्यून व्याख्याता इससे सहमत है) — व्यापक रूप से दावा किया गया 6% अप्रमाणित है; 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17 से पुष्टि करें। पंजीकरण शुल्क एक संभवतः पुरानी तालिका (लगभग 2020 में संकलित) पर ₹10,000 पर सीमित है। कलेक्टर दरें 1 अप्रैल 2026 से संशोधित की गईं — सेक्टर 1–12 में 33.2% की वृद्धि होकर ₹2,37,900/वर्ग गज़ — जिनसे पट्टेदारी-से-स्वतंत्रस्वामित्व रूपांतरण प्रभार (सितंबर 2025 में संशोधित) जुड़े हुए हैं; वहाँ भी कोई महिला-रियायत नहीं है।

रजिस्ट्री

यहाँ कुछ भी पंजीकृत नहीं होता — धारा 17(1) एक हित-सृजक लिखत की अपेक्षा करती है, तथा एक ऐसे हस्तांतरण को अभिलिखित करना जो पंजीकृत विलेख पहले ही कर चुका है, वह नहीं है। विलेख को स्वयं पंजीकृत होना ही था, तथा यह आवेदन उसी की रिपोर्ट करता है। उस पूर्व पंजीकरण की समय-सीमा यहाँ जाँची जाती है: धारा 23 निष्पादन के चार माह के भीतर प्रस्तुतीकरण अपेक्षित करती है, जो शुल्क के 10 गुना तक के जुर्माने पर चार माह और बढ़ाई जा सकती है (धारा 25) — आठ माह से आगे पंजीकरण अमान्य है। यह टेम्पलेट आठ माह (चार नहीं) से अधिक के अंतराल को अस्वीकार करता है; दोनों तारीख़ें प्रमाणित प्रति के पृष्ठांकन से लें। एस्टेट ऑफ़िसर के काउंटर पर दाख़िल करें: जीएमएडीए (पुडा भवन, सेक्टर 62, एस.ए.एस. नगर), जीएलएडीए (जीएलएडीए कॉम्प्लेक्स, राजगुरु नगर के निकट, फ़िरोज़पुर रोड, लुधियाना), अथवा एडीए/जेडीए/बीडीए/पीडीए का अपना पता। जीएमएडीए की चेकलिस्ट तीन वस्तुओं की है — फ़ॉर्म, प्रमाणित विलेख प्रति (अथवा अनुमति पत्र), तथा मूल हस्तांतरण अनुमति। तारीख़युक्त रसीद लें — यही एकमात्र वस्तु है जो समय-सीमा आरंभ करती है। प्रकाशित आँकड़े परस्पर असहमत हैं, अतः सभी उद्धृत करें: जीएमएडीए की वेबसाइट/पुस्तिका 5 कार्य-दिवस बताती हैं; इसका आरटीएस चार्ट पृथक रूप से स्वामित्व-परिवर्तन हेतु 5, विक्रय-पर-हस्तांतरण हेतु 10, विक्रय-पत्र हेतु 15, नो-ड्यू सर्टिफ़िकेट हेतु 5, तथा एनओसी/डुप्लीकेट पत्रों हेतु 10/3/10 सूचीबद्ध करता है। जीएलएडीए: विक्रय पर पुनः-हस्तांतरण हेतु 15 कार्य-दिवस, एनओसी/डुप्लीकेट हेतु 21, विक्रय-पत्र हेतु 15, नो-ड्यू हेतु 7, मृत्यु पर हेतु 45। जिस प्राधिकरण में आप दाख़िल कर रहे हैं उसे उद्धृत करें, शिकायत करते समय अन्य को। विलंब की अपील अतिरिक्त मुख्य प्रशासक को होती है — जाँचें कि आपका फ़ॉर्म किस अधिनियम को उद्धृत करता है (पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम 2011, अथवा जीएमएडीए का पंजाब पारदर्शिता तथा जवाबदेही अधिनियम 2018)। जो प्राप्त होता है वह पुनः-आवंटन पत्र है (स्पष्ट रूप से माँगें, धारा 11) — यह नो-ड्यू सर्टिफ़िकेट, बंधक अनुमति (दोनों चार्टों में 7 दिन) तथा, पूरा भुगतान होने पर, विक्रय-पत्र (दोनों में 15 दिन) को अनलॉक करता है। विलंब न करें: तब तक भूमि धारा 43(6) के अधीन प्राधिकरण की ही बनी रहती है, तथा जीएलएडीए का शपथ-पत्र आवंटी/अंतरिती को यह वचन देने पर बाध्य करता है कि पंजीकरण के पश्चात् भी एस्टेट ऑफ़िसर द्वारा निर्धारित कोई भी अंतिम/अतिरिक्त मूल्य वापसी के दंड पर चुकाया जाएगा — एक खुला हुआ दायित्व जो अब आपका है। चण्डीगढ़ एस्टेट कार्यालय का स्थल पूर्णतः भिन्न मार्ग का अनुसरण करता है: आवंटन फ़ाइल ही स्वत्व है, एक पट्टेदारी स्थल को पूर्व अनापत्ति के साथ-साथ अनर्जित वृद्धि के एक-तिहाई की आवश्यकता होती है, म्यूटेशन 2025 से उप-पंजीयक से स्वतः-प्रवर्तित होता है, तथा 2023 की एक सूचना ने हेरिटेज कमेटी के लंबित रहते चार श्रेणियों के बाहर हस्तांतरण रोक दिए। 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17 पर पंजीकृत, शुल्क ₹10,000 पर सीमित, 5% ड्यूटी — इनमें से कुछ भी पंजाब फ़ाइल पर लागू नहीं होता।

नोटरी

यहाँ कुछ भी नोटरीकरण की माँग नहीं करता — हस्ताक्षरित, शपथित नहीं। भाग ए–ई सामान्य हस्ताक्षर धारण करते हैं, तथा जीएमएडीए की चेकलिस्ट (तीन वस्तुएँ, कोई भी शपथ-पत्र नहीं) कोई शपथ नहीं माँगती। एक नोटरीकृत बंडल सामान्यतः हस्तांतरण-अनुमति आवेदन के साथ भ्रम का संकेत है, जिसे वास्तव में दो शपथित शपथ-पत्रों की आवश्यकता होती है। जिस चीज़ को वास्तव में अनुप्रमाणन चाहिए वह है प्रतियाँ: प्रत्येक फ़ोटोकॉपी उस व्यक्ति द्वारा स्वयं-अनुप्रमाणित है जिसका वह दस्तावेज़ है; नोटरी की मुहर न तो आवश्यक है न हानिकारक। अपवाद: पंजीकृत विलेख उप-पंजीयक से एक प्रमाणित प्रति (धारा 57) होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी नहीं। हस्तांतरण-अनुमति पत्र मूल रूप में जाता है, अथवा खो जाने पर प्राधिकरण की अनुप्रमाणित प्रति (धारा 4)। यदि आपका एस्टेट कार्यालय फिर भी भाग बी को शपथ पर चाहता है (भिन्न-भिन्न होता है — जीएमएडीए की चेकलिस्ट पर नहीं है), तो शपथ आयुक्त (जीएमएडीए हेतु एस.ए.एस. नगर, जीएलएडीए हेतु लुधियाना) अथवा नोटरी के समक्ष शपथ लें। शपथकर्ता फ़ोटो पहचान सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करता है, जो इसे मुहरबंद करता है तथा एक क्रम संख्या के अधीन नोटरी रजिस्टर में दर्ज करता है — इसे जाँचें। नोटरी शुल्क नियम 10, नोटरी नियम 1956 का अनुसरण करते हैं; शपथ आयुक्त एक नाममात्र शुल्क लेते हैं। विदेश में: किसी भारतीय मिशन का कौंसुलर अधिकारी, अथवा एक विदेशी नोटरी तथा एपोस्टिल। चण्डीगढ़ एस्टेट फ़ाइल एक भिन्न कार्यालय/अधिनियम है — उस क्षेत्राधिकार के अपने ही अधिकारी के समक्ष शपथित तथा एस्टेट कार्यालय, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ में दाख़िल।

गवाह

इस पैक में कहीं भी क़ानूनी रूप से कोई गवाह आवश्यक नहीं है। 1995 अधिनियम कोई निर्धारित नहीं करता, जीएमएडीए के फ़ॉर्म में कोई गवाह-पैनल नहीं है, तथा भाग बी एक सांविधिक प्राधिकरण को संबोधित है, किसी विलेख को नहीं। चारों गवाह फ़ील्ड वैकल्पिक हैं — खाली छोड़ें तथा पैनल हट जाता है। फिर भी उपयोग करना उचित: यह वह एकमात्र एस्टेट सेवा है जिस पर विक्रेता हस्ताक्षर नहीं करता, अतः प्रस्तुत किया जा सकने वाला गवाह एक ताज़ा आवेदन से अधिक तेज़ी से पहचान-प्रश्न हल कर देता है। वे भाग सी के हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करते हैं — पहचान को, विषय-वस्तु को नहीं। पूर्ण आयु, स्वस्थ चित्त, पक्षकार नहीं, पूर्ण आवासीय पता, फ़ोटो पहचान। विलेख-लेखक, प्रॉपर्टी डीलर, अथवा किसी भी पक्ष के कर्मचारी से बचें। जो विलेख आपको यहाँ लाया उसमें वास्तविक गवाह अपेक्षाएँ थीं: एक विक्रय विलेख पंजीकरण अधिनियम की धारा 34 के अधीन उप-पंजीयक के समक्ष दो गवाहों के समक्ष, फ़ोटो पहचान तथा पैन/फ़ॉर्म 60 सहित निष्पादित होता है; एक दान विलेख को अतिरिक्त रूप से संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 123 के अधीन दो गवाहों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कोई भी दान के अधीन कुछ न ले। यदि इनमें से कोई छूट गया हो, तो पहले विलेख ठीक करें — एक त्रुटिपूर्ण विलेख एक त्रुटिपूर्ण पुनः-आवंटन उत्पन्न करता है। चण्डीगढ़ एस्टेट कार्यालय का स्थल 1952 अधिनियम के अधीन उस कार्यालय की अपनी प्रथा का अनुसरण करता है — यह टेम्पलेट केवल पंजाब हेतु है।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

APPLICATION FOR RE-TRANSFER OF PROPERTY AND FOR ISSUE OF A RE-ALLOTMENT LETTER
ON THE BASIS OF A REGISTERED SALE, GIFT OR TRANSFER DEED
(Under section 43(7) of the Punjab Regional and Town Planning and Development Act, 1995)

PART A — APPLICATION TO THE ESTATE OFFICER

To
The Estate Officer
Greater Mohali Area Development Authority
PUDA Bhawan, Sector 62, S.A.S. Nagar 160062

Subject: Re-transfer of residential plot No. 1204, Sector 70, S.A.S. Nagar, allotted vide letter No. GMADA/EO/2018/4471 dated 1 April 2026, into the name of the applicant on the basis of the registered sale deed registered on 2 December 2026, and issue of a re-allotment letter in the applicant's name.

Sir / Madam,

  1. 1. THE APPLICANT

I, Ravinder Kaur Sandhu, son / daughter / wife of Jaswant Singh Sandhu, resident of House No. 88, Sector 71, S.A.S. Nagar 160071, mobile 98156 44207, holder of Aadhaar card (self-attested copy enclosed), am the purchaser, donee or transferee of the property described in the Schedule to this application. My e-mail address for service of the Authority's communications is ravinder.sandhu@example.com.

Constitution of the applicant: The applicant is a natural person and an Indian citizen.

I am joined in this application by Manjit Singh Sandhu, son / daughter / wife of Jaswant Singh Sandhu, resident of House No. 88, Sector 71, S.A.S. Nagar 160071, holder of Aadhaar card (self-attested copy enclosed), who has taken the said property jointly with me under the same registered deed and who signs this application together with me. Wherever this application uses the word "I", it shall be read as "we", and wherever it uses "my", it shall be read as "our", and the re-allotment letter is requested in our joint names.

This application is signed on behalf of the applicant by Manjit Singh Sandhu, attorney holder under general power of attorney dated 12 May 2026 executed by Ravinder Kaur Sandhu, registered at Sr. No. 2210 in Book No. 4 with the Sub-Registrar, S.A.S. Nagar. A certified copy of that power, and the self-attested photo identity of the attorney holder, are enclosed with this application, and that power is in force on the date of this signature and has not been revoked.

  1. 2. THE PROPERTY

The property in respect of which re-transfer is sought is residential plot No. 1204, Sector 70, S.A.S. Nagar, measuring 250 square yards, allotted by the Authority by letter of allotment or re-allotment No. GMADA/EO/2018/4471 dated 1 April 2026. Full particulars are set out in the Schedule below.

  1. 3. THE PERSON FROM WHOM THE PROPERTY HAS BEEN ACQUIRED

The said property stands in the records of the Authority in the name of Harpreet Singh Gill, son / daughter / wife of Gurdial Singh Gill, resident of House No. 1204, Sector 70, S.A.S. Nagar 160071 (in this application called "the transferor"), and it is from the transferor that I have acquired it by the deed particularised in clause 5 below.

इस दस्तावेज़ के साथ अक्सर ये भी चाहिए

प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचना पर वापस

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।