कागज़नामा

Darkhwast Fard Badar (Application to Correct a Clerical Error in the Jamabandi)

एक नज़र में

कीमत
मुफ़्त
स्टाम्प ड्यूटी
कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं — यह अन्तरण का कोई दस्तावेज़ नहीं है, अतः यह स्टाम्प अधिनियम के प्रभार्य उपबंधों से पूर्णतः बाहर है (पंजाब के वास्तविक विक्रय/दान के विपरीत, जो 5% ड्यूटी, उपकर, पीआईडीबी प्रभार तथा सुविधा शुल्क वहन करता है — यहाँ इनमें से कुछ भी लागू नहीं होता)।
रजिस्ट्री
पंजीकरण योग्य नहीं — पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 किसी सुधार-अनुरोध तक नहीं पहुँचती; न उप-पंजीयक, न फाइलिंग की कोई अंतिम तारीख़।
गवाह
किसी अनुप्रमाणक गवाह की आवश्यकता नहीं — यह कोई विलेख नहीं है।

मुफ़्त

दस्तावेज़ मुफ़्त हैं। केवल किट के पैसे लगते हैं।

मुफ़्त: एक दिन में 5 दस्तावेज़ तक।

आसान सवाल, पूरा ड्राफ़्ट स्क्रीन पर, Word में डाउनलोड करें।

सभी कीमतें देखें

इन नामों से भी

  • Fard badar
  • fard badr
  • fardbadar
  • darkhwast fard badar
  • arzi fard badar
  • fard badar application
  • Request for Fardbadar
  • jamabandi correction application

कब ज़रूरत पड़ती है

Fixes a clerical error in the fard — a misspelt name, wrong parentage, a share fraction that doesn't match the sanctioned mutation, a dropped killa number, or a wrong area — where nobody transferred anything and nobody disputes anything; the highest-volume record-correction instrument in rural Punjab, usually triggered by a sale stalling because the fard doesn't match the deed, mutation or ID. Forum depends on how far back the error runs (Para 7.29, Punjab Land Records Manual): confined to the current consigned jamabandi, it goes to the Circle Revenue Officer (Naib/Tehsildar); reaching back into earlier jamabandis, it goes to the Sub-Divisional Magistrate.

और पढ़ें

Answer the scope question first — the addressee must match it. The Patwari fills columns 1-4 from the record, the Field Kanungo examines and reports in column 5, the officer orders in column 6 — and paragraph 7.29 expressly does NOT require hearing the other parties, which is why obtaining written consent from anyone whose entry is affected, though not legally required, matters in practice. Online: jamabandi.punjab.gov.in or Easy Jamabandi (launched 2025, a 15-day promise, status unclear as statutory). Don't use this: to transfer any interest (sale/gift/inheritance/partition — that's a mutation under s.34, PLRA, and para 7.30 forbids using a mutation to fix a fard badar or vice versa); to win a genuine dispute over ownership or share (that needs a civil suit for declaration, s.45 PLRA + s.34, Specific Relief Act, 1963 — an entry is presumed true only until disproved, s.44); for a wrong girdawari crop entry, a boundary/demarcation question, a partition, a shamilat deh claim, a consolidation-related khewat error, a mistake INSIDE a registered deed (needs a rectification deed instead), or a municipal tax/electricity record. Not for a GMADA/GLADA/PUDA-type allotment (no jamabandi) or Chandigarh sector property (no jamabandi — a different Estate Office record). A corrected fard is a corrected record, not a decree — useful evidence, but a real title fight still goes to civil court.

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं — यह अन्तरण का कोई दस्तावेज़ नहीं है, अतः यह स्टाम्प अधिनियम के प्रभार्य उपबंधों से पूर्णतः बाहर है (पंजाब के वास्तविक विक्रय/दान के विपरीत, जो 5% ड्यूटी, उपकर, पीआईडीबी प्रभार तथा सुविधा शुल्क वहन करता है — यहाँ इनमें से कुछ भी लागू नहीं होता)। कोई इन्तकाल शुल्क भी नहीं: ₹600 का शुल्क (धारा 38(2), भू-राजस्व अधिनियम) केवल तब प्रभार्य है जब कोई इन्तकाल अनुप्रमाणित हो, और पैरा 7.30 इस सुधार हेतु इन्तकाल के प्रयोग को वर्जित करता है। जो व्यय होता है वह प्रतिलिपिकरण है: फर्द बदर की प्रति, जमाबन्दी की प्रति, अथवा इन्तकाल की प्रति हेतु ₹20/पृष्ठ (पैरा 3.48/नियम 71) — यह आँकड़ा 'जैसा प्रकाशित, जाँचा गया' है, निश्चित रूप से वर्तमान नहीं। फ़र्द केंद्र से जारी कम्प्यूटरीकृत नक़ल नियम 71-ख के अधीन एक भिन्न, अस्रोतित शुल्क है — इसके लिए काउंटर को ₹20 की मैनुअल दर न चुकाएँ। यदि कार्यालय शपथ-पत्र चाहता है (यहाँ सामान्य, चूँकि पैरा 7.29 सुनवाई से मुक्ति देता है और शपथ-पत्र फ़ाइल पर एकमात्र शपथबद्ध विवरण बन जाता है), तो यह ऐसे स्टाम्प पेपर पर जाता है जिसका मूल्यवर्ग यह टेम्पलेट नहीं बता सकता — काउंटर से पूछें: बिना स्टाम्प का शपथ-पत्र तब तक अग्राह्य है जब तक ठीक न किया जाए (धारा 35)। कोई न्यायालय-शुल्क नियत नहीं है, यद्यपि कुछ काउंटर अल्प शुल्क माँगते हैं — यदि ऐसा हो तो अनुसूची प्रविष्टि लिखित में लें। चण्डीगढ़ की सेक्टर सम्पत्ति की कोई जमाबन्दी तथा कोई फर्द बदर नहीं है; उसके अपने गाँव एक पृथक्, अनुसन्धानरहित प्रक्रिया चलाते हैं।

रजिस्ट्री

पंजीकरण योग्य नहीं — पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 किसी सुधार-अनुरोध तक नहीं पहुँचती; न उप-पंजीयक, न फाइलिंग की कोई अंतिम तारीख़। वास्तव में जो होता है वह एक मामला है, दस्तावेज़ नहीं: इसे हलक़ा पटवारी को दें, जो अभिलेख से स्तम्भ 1-4 भरता है; फील्ड कानूनगो जाँच करके स्तम्भ 5 में रिपोर्ट करता है; सर्किल राजस्व अधिकारी अथवा उप-मंडल मजिस्ट्रेट (ऊपर के दायरा-विभाजन अनुसार) स्तम्भ 6 में आदेश देते हैं। ऑनलाइन (jamabandi.punjab.gov.in अथवा ईज़ी जमाबन्दी) अथवा फ़र्द केंद्र/सेवा केंद्र काउंटर पर फाइल करें — क्या फ़र्द केंद्र अब भी स्वतंत्र रूप से चलते हैं यह अनिश्चित है, चूँकि पंजाब ने अप्रैल 2025 में इन्हें सेवा केंद्रों में समाहित करने का निर्णय लिया; पहले फ़ोन कर लें। ईज़ी जमाबन्दी 15 दिनों का वचन देती है, यद्यपि क्या यह अधिसूचित सांविधिक सीमा है (जिस पर एसडीएम को फिर उपायुक्त को अपील हो) अथवा केवल शुभारम्भ-दिवस का वचन, यह अपुष्ट है — अधिकारी से लिखित में पूछें कि आपके मामले पर कौन-सी अधिसूचना लागू है। एक बार आदेशित होने पर, सुधार उस तारीख़ से लागू होता है चाहे अगली मुद्रित (पंचवार्षिक) जमाबन्दी कुछ भी हो, यद्यपि उस संस्करण में इसे लाने की अपनी अंतिम तारीख़ है (15 जून, पैरा 7.56)। स्वयं आदेश की अपील: सर्किल राजस्व अधिकारी के आदेश हेतु, कलक्टर को (30 दिन), फिर आयुक्त को (60 दिन), फिर वित्त आयुक्त को (90 दिन), धारा 13/14, भू-राजस्व अधिनियम के अधीन। उप-मंडल मजिस्ट्रेट के आदेश हेतु — लगभग आधे फर्द बदर मामले — कौन-सी अपीलीय सीढ़ी लागू होती है यह अनिश्चित है; सुरक्षित रहने हेतु लिखित में पूछें और फिर भी 30 दिनों के भीतर फाइल करें। यदि आपकी त्रुटि चकबन्दी पुनर्वितरण से उत्पन्न हो, तो धारा 42, 1948 अधिनियम (6-मास खिड़की) बेहतर मार्ग हो सकता है। चण्डीगढ़ की सेक्टर सम्पत्ति की कोई जमाबन्दी तथा कोई समकक्ष फाइलिंग नहीं है।

नोटरी

आवेदन को स्वयं किसी नोटरीकरण की आवश्यकता नहीं है — केवल आपके हस्ताक्षर। शपथ-पत्र, जहाँ कार्यालय एक चाहता है, को आवश्यकता है — और यह यहाँ अधिकांश राजस्व आवेदनों से अधिक मायने रखता है, चूँकि पैरा 7.29 का अर्थ है कि अधिकारी बिना सुनवाई के निर्णय ले सकता है, जिससे आपका शपथ-पत्र फ़ाइल पर एकमात्र शपथबद्ध विवरण बन जाता है। इसे नोटरी पब्लिक अथवा शपथ आयुक्त के समक्ष शपथबद्ध करें, और जाने से पूर्व जाँच लें कि रजिस्टर प्रविष्टि संख्या तथा तारीख़ वास्तव में इस पर लिखी गई हैं — बिना रजिस्टर प्रविष्टि वाला शपथ-पत्र बाद में चुनौती दिए जाने पर बहुत कम मूल्य का होता है। शपथ-पत्र सहमति तथा लंबित मुक़दमे पर आपके उत्तरों को पुनः शपथबद्ध करता है, अतः हस्ताक्षर करने से पूर्व वे सत्य होने चाहिए। जहाँ संयुक्त आवेदक हों, पूछें कि क्या कार्यालय प्रत्येक से पृथक् शपथ-पत्र चाहता है। जो भी तृतीय-पक्ष सहमति-पत्र आप फाइल करें उसे स्वयं भी, जहाँ सम्भव हो, गवाहित अथवा नोटरीकृत होना चाहिए — अनअनुप्रमाणित सहमति वही पहली चीज़ है जिससे बाद का आपत्तिकर्ता हस्ताक्षर करने से इनकार करता है। ऑनलाइन फाइल करना इसके एक भाग हेतु ओटीपी पहचान का स्थान लेता है; फिर भी मुद्रित पावती काग़ज़ी सेट के साथ संलग्न करें। चण्डीगढ़ की सेक्टर सम्पत्ति का कोई फर्द बदर नहीं है और इसके लिए नोटरी करने योग्य कुछ भी नहीं है।

गवाह

किसी अनुप्रमाणक गवाह की आवश्यकता नहीं — यह कोई विलेख नहीं है। वास्तविक सुरक्षा तीन-चरण श्रृंखला है: पटवारी अभिलेख से प्रविष्टि तैयार करता है, फील्ड कानूनगो जाँच करके रिपोर्ट करता है, और अधिकारी (सर्किल राजस्व अधिकारी अथवा एसडीएम) आदेश देता है — तीन जोड़ी आँखें, हस्ताक्षरों की एक जोड़ी नहीं। लम्बरदार, किसी पंच, अथवा आपको जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा पहचान (शनाख़्त) रूढ़िगत है, विधिक अपेक्षा नहीं। यहाँ गवाही से अधिक सहमति मायने रखती है: चूँकि पैरा 7.29 सुनवाई से मुक्ति देता है, अपने सुधार द्वारा छुई गई प्रविष्टि वाले किसी भी व्यक्ति से लिखित सहमति लें — बदला हुआ हिस्सा भिन्न, जोड़ा अथवा हटाया गया नाम — भले ही कोई नियम इसे बाध्य न करे। यदि कोई सहमति न दे, तो झूठी 'कोई आपत्ति नहीं' शपथ लेने के बजाय इसे प्रकट करें। संयुक्त आवेदक दोनों हस्ताक्षर करते हैं; मुख़्तार पटवारी तथा अधिकारी के समक्ष मूल मुख़्तारनामा प्रस्तुत करके हस्ताक्षर करता है; अवयस्क हेतु प्राकृतिक संरक्षक हस्ताक्षर करता है। चण्डीगढ़ की सेक्टर सम्पत्ति का कोई फर्द बदर नहीं है और इसके लिए व्यवस्थित करने हेतु कोई गवाह नहीं है।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

DARKHWAST FARD BADAR
Application for correction of a clerical error in the jamabandi, under paragraphs 7.29 and 7.30 of the Punjab Land Records Manual, read with sections 31, 33, 37, 44 and 45 of the Punjab Land Revenue Act, 1887

To,

The Circle Revenue Officer (Naib Tehsildar), Assistant Collector Second Grade,
Tehsil Complex, Rani Jhansi Road,
Tehsil / Sub-Tehsil Kharar,
Sub-Division Kharar,
District Amritsar, Punjab.

Through the Halqa Patwari, Patwar Circle Patwar Circle Landran, of the revenue estate of Village Badali Ala Singh.

Subject: Fard badar — correction of a misspelling of the name of a recorded owner appearing in the ownership column (khana malkiyat) of the jamabandi for the year 2021-2022, Khewat No. Khewat No. 412, Khatauni No. Khatauni No. 486, of the revenue estate of Village Badali Ala Singh, Hadbast No. Hadbast No. 213.

Online request already made (Request for Fardbadar, jamabandi.punjab.gov.in): X

Respected Sir / Madam,

1. The applicant

I, X, son of Sardar Gurdial Singh, aged about 25,000 years, by occupation agriculturist, resident of X, mobile X, Aadhaar ending 4321, respectfully submit as follows.

I am the recorded owner (malik) whose name stands in the ownership column of the said khewat, and I am therefore a person interested in the entry to which this application relates.

Signed by an attorney. This application is signed and presented on behalf of the applicant by his attorney under registered SPA No. 1147 dated 12.03.2026, Sub-Registrar, Kharar. The original instrument is produced herewith for inspection and a copy is filed with this application.

Joint applicant. This application is made jointly with X, son of Sardar Gurdial Singh, who is likewise interested in the said khewat and who signs at the foot of this application.

2. The land and the entry to which this application relates

The land is entered in the jamabandi for the year 2021-2022 of the revenue estate of Village Badali Ala Singh, Tehsil / Sub-Tehsil Kharar, District Amritsar, Punjab, as set out below.

ParticularAs it stands in the jamabandi
Revenue estate (mauza)Badali Ala Singh
Hadbast numberHadbast No. 213
Patwar circlePatwar Circle Landran
Khewat No.Khewat No. 412
Khatauni No.Khatauni No. 486
Khasra / Killa No(s).Killa No. 21//14 (8-0), Killa No. 21//15 (7-12)
Total area15 kanal 12 marla
Share of the applicant as recorded1/6 share as recorded
Jamabandi year2021-2022

The nakal jamabandi (fard) for the said year, obtained from the record, is filed with this application, and the entry complained of is marked upon it.

3. The error

3.1 The entry as it now stands. Ownership column of Khewat No. 412 reads: 'Gurmail Singh son of Gurdial Singh — 1/6 share'

इस दस्तावेज़ के साथ अक्सर ये भी चाहिए

ज़मीन के रिकॉर्ड, मालिकाना जाँच और मंज़ूरियाँ पर वापस

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।