कागज़नामा

वाणिज्यिक हस्तांतरण एवं क़ब्ज़ा ज्ञापन (त्रुटि-सूची सहित)

एक नज़र में

कीमत
मुफ़्त
स्टाम्प ड्यूटी
यह ज्ञापन एक ऐसे पट्टे के अधीन क़ब्ज़ा लिए जाने का तथ्य, तारीख़ तथा दशा अभिलिखित करता है जो पहले से विद्यमान है — यह स्वयं परिसर में कोई हित न तो प्रदान करता है, न सृजित, अंतरित, सीमित अथवा विस्तारित करता है, अतः इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I-ग के अनुच्छेद 35 के अधीन, जैसा वह पंजाब में अथवा चण्डीगढ़ में लागू होता है, पट्टे पर लगने वाला मूल्यानुसार शुल्क आकर्षित नहीं होता।
रजिस्ट्री
पंजाब में अथवा चण्डीगढ़ में, अनिवार्य नहीं।
गवाह
अनिवार्य नहीं, किन्तु रखना उपयोगी है, क्योंकि इस ज्ञापन में अभिलिखित सुधार-उपचार का अर्थ हो सकता है कि आगे चलकर किराए में से राशि काटी जाए अथवा किराया-मुक्त अवधि बढ़ाई जाए।

मुफ़्त

दस्तावेज़ मुफ़्त हैं। केवल किट के पैसे लगते हैं।

मुफ़्त: एक दिन में 5 दस्तावेज़ तक।

आसान सवाल, पूरा ड्राफ़्ट स्क्रीन पर, Word में डाउनलोड करें।

सभी कीमतें देखें

इन नामों से भी

  • Handover / Possession Memo
  • Commercial Possession Certificate
  • Handover Certificate for Commercial Space
  • Snag List and Rectification Schedule
  • Defect List at Handover
  • Joint Inspection Memo
  • Possession-cum-Snag List
  • Snagging List

कब ज़रूरत पड़ती है

जिस दिन पंजाब या चंडीगढ़ में व्यावसायिक जगह — दुकान, शोरूम, दफ़्तर की मंज़िल, गोदाम या औद्योगिक शेड — सचमुच मकान-मालिक से किरायेदार को सौंपी जाती है, उस दिन के लिए, जब पट्टा, पट्टे का करार या इरादा-पत्र दोनों पक्ष पहले ही साइन कर चुके हों। इसे क़ब्ज़ा सौंपने के दिन, साझा निरीक्षण के समय या उसके तुरंत बाद, दोनों पक्ष हस्ताक्षर करते हैं।

क्या यह यहीं भरा जा सकता है

यह यहीं भरा जा सकता है

यह दस्तावेज़ आप इसी साइट पर भर सकते हैं, और कुछ भी तय करने से पहले पूरा मसौदा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यह ध्यान से तैयार किया गया प्रारूप है; आपके अपने हालात पर दी गई सलाह नहीं।

इसे भरना शुरू कीजिए
स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री और गवाह देखें

नीचे जो लिखा है वह पंजाब और चंडीगढ़ के लिए है। इसमें वहीं की स्थिति दी गई है, यह नहीं कि यह कहाँ-कहाँ कैसे बदलती है — यानी नीचे की रकमें वही हैं जो लागू होती हैं। दरें बदलती रहती हैं, इसलिए सब-रजिस्ट्रार दफ़्तर से पक्का कर लेना ठीक रहता है। अगर प्रॉपर्टी भारत में कहीं और है, तो इनमें से कुछ भी आपके लिए नहीं है।

स्टाम्प ड्यूटी

यह ज्ञापन एक ऐसे पट्टे के अधीन क़ब्ज़ा लिए जाने का तथ्य, तारीख़ तथा दशा अभिलिखित करता है जो पहले से विद्यमान है — यह स्वयं परिसर में कोई हित न तो प्रदान करता है, न सृजित, अंतरित, सीमित अथवा विस्तारित करता है, अतः इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I-ग के अनुच्छेद 35 के अधीन, जैसा वह पंजाब में अथवा चण्डीगढ़ में लागू होता है, पट्टे पर लगने वाला मूल्यानुसार शुल्क आकर्षित नहीं होता। खंड 4.2 जो सृजित करता है वह सुधार तथा चूक होने पर क्या होगा इस बारे में एक लिखित वचन है, और अन्यथा विशेष रूप से प्रभार्य न किए गए वचन को अभिलिखित करने वाला लिखत उस अधिनियम की अनुसूची I-ग के अनुच्छेद 5 के अधीन प्रभार्य है — दोनों क्षेत्राधिकारों में एक छोटा निश्चित शुल्क, न कि किराए अथवा त्रुटि-मदों की लागत पर परिकलित शुल्क। इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर से पहले वर्तमान अनुच्छेद 5 का आँकड़ा स्टाम्प कलेक्टर से, अथवा किसी लाइसेंसशुदा स्टाम्प विक्रेता से, पुष्टि करा लें; यहाँ कोई रुपया-आँकड़ा क्यों नहीं छापा गया है, इसके लिए किसी वकील से पूछें।

रजिस्ट्री

पंजाब में अथवा चण्डीगढ़ में, अनिवार्य नहीं। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 ऐसे दस्तावेज़ को छूती है जो अचल संपत्ति में ₹100 अथवा अधिक मूल्य का अधिकार सृजित, घोषित, समनुदेशित, सीमित अथवा समाप्त करता है; यह ज्ञापन इनमें से कुछ नहीं करता — किरायेदार जो भी हित धारण करता है वह पट्टे द्वारा पहले ही सृजित हो चुका है, और यह ज्ञापन केवल यह अभिलिखित करता है कि उसके अधीन क़ब्ज़ा वास्तव में किन शर्तों पर तथा किस दशा में लिया गया। यह बात तब भी लागू रहती है चाहे स्वयं पट्टे का पंजीकरण अपेक्षित रहा हो या नहीं, और यह ज्ञापन ऐसे किसी पट्टे को नहीं सुधारता जिसे संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 107 तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(घ) के अधीन पंजीकृत होना चाहिए था और नहीं हुआ।

नोटरी

अपेक्षित नहीं। दोनों पक्षकार संयुक्त निरीक्षण में एक-दूसरे की उपस्थिति में हस्ताक्षर करते हैं, और यही इस ज्ञापन को बाद में नहीं बल्कि मौक़े पर ही पूर्ण करने का उद्देश्य है। जिस पक्षकार को अतिरिक्त साक्ष्यिक संतोष चाहिए वह अपने हस्ताक्षर फिर भी नोटरीकृत करा सकता है; यह इस ज्ञापन के प्रभावी होने की शर्त नहीं है।

गवाह

अनिवार्य नहीं, किन्तु रखना उपयोगी है, क्योंकि इस ज्ञापन में अभिलिखित सुधार-उपचार का अर्थ हो सकता है कि आगे चलकर किराए में से राशि काटी जाए अथवा किराया-मुक्त अवधि बढ़ाई जाए। यदि परिसर-स्वामी अथवा किरायेदार बाद में इस बारे में विवाद करे कि हस्तांतरण पर वास्तव में क्या देखा अथवा सहमत हुआ था, तो वहाँ वास्तव में उपस्थित एक स्वतंत्र गवाह ही यह सिद्ध कर पाने और न कर पाने के बीच का अंतर है।

स्टाम्प पेपर का अनुरोध करें

Sample preview — placeholder answers, not your data

COMMERCIAL HANDOVER AND POSSESSION MEMO WITH SNAG LIST

Signed at the joint inspection of: SCO 14, Sector 8-C, Chandigarh 160009

Executed at S.A.S. Nagar (Mohali) on 1 April 2026.


Parties

1. The Landlord — Sethi Estates Private Limited, of House No. 1204, Sector 33-C, Chandigarh 160020, mobile +91 XXXXX XXXXX, email sethi.estates@example.com, represented at the handover by Harpreet Kaur Sethi, Director, authorised by board resolution dated 4 March 2026 ("the Landlord").

2. The Tenant — Northline Analytics Private Limited, of Plot No. 8, Phase 8-B, Industrial Area, S.A.S. Nagar (Mohali) 160055, mobile +91 XXXXX XXXXX, email ops@northlineanalytics.in, represented at the handover by Rohit Nair, Director, authorised by board resolution dated 6 March 2026 ("the Tenant").


Background

A. The Landlord and the Tenant are parties to Commercial Lease Deed dated 4 March 2026, registered as document no. 1123 of 2026 at the office of the Sub-Registrar, S.A.S. Nagar (Mohali) ("the Lease"), under which the Landlord has agreed to give, and the Tenant has agreed to take, possession of the Premises described below.

B. The Parties have jointly inspected the Premises on the date of handover and record in this Memo the fact of handover, the condition of the Premises, the meters, keys and access devices handed over, and the snag list agreed between them.

1. The Premises

1.1 SCO 14, Sector 8-C, Chandigarh 160009. Unit 305, Third Floor, Tower B, Bestech Business Tower, Sector 66, S.A.S. Nagar (Mohali), approximately 2,400 sq ft carpet area

2. Handover

2.1 Possession of the Premises was handed over by the Landlord to the Tenant on 2 April 2026.

2.2 the Commencement Date under the Lease, with vacant physical possession of the entire Premises delivered on this date, and Rent — or any rent-free fit-out period the Lease states — running from this date as the Lease provides

2.3 This clause and clause 3 below are a contemporaneous record of what both Parties saw and agreed at the joint inspection referred to in Background B, signed on the day of handover.

3. Condition, meters, keys and access

3.1 Condition of the Premises at handover: bare shell — delivered without flooring, false ceiling, internal partitions, electrical wiring beyond the main distribution board and meter, plumbing fixtures or air-conditioning, in the base-building condition received from the developer or a previous occupant

3.2 Sanctioned electrical load 15 kW with a separate PSPCL meter (Account No. 3001234522) and distribution board. Vitrified tile flooring; no false ceiling. One toilet with sanitary fittings, no geyser. Two rolling shutters to the frontage, both in working order. One fire extinguisher, serviced 2 August 2026. No furniture or partitions.

इस दस्तावेज़ के साथ अक्सर ये भी चाहिए

दुकान, दफ़्तर और औद्योगिक किरायेदारी पर वापस

हमने अपनी शर्तें अपडेट की हैं

कृपया नीचे दिए अपडेटेड दस्तावेज़ पढ़ें और एक बार स्वीकार करें, ताकि आप दस्तावेज़ ले जा सकें और किट ख़रीद सकें। दस्तावेज़ देखना, भरना और पूर्वावलोकन करना पहले की तरह चलता रहेगा।